राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगांव, दिलीप सिंह सिसोदिया राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी डोंगरगांव, निरीक्षक उपेन्द्र कुमार के नेतृत्व में थाना डोंगरगांव क्षेत्र में चोरी, अपहरण के मामलों व संवेदनशील मामलों के गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। दिनांक 1 सितंबर 2024 को प्रार्थिया ने अपने बेटी के साथ दुष्कर्म होने लिखित आवेदन पेश करने पर अपराध धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के गंभीरता को देखते हुये त्वरित कार्यवाही करते हुये तत्तकाल आरोपी के सकुनत पर पहंुचकर घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपी से पुछताछ करने पर बताया कि उनका पीड़िता के घर आना-जाना लगा रहता था। पीड़िता थोड़ी कमजोर दिमाग की होने व घर में अकेली पाकर दिनांक घटना समय व स्थान पर पीड़िता को डरा-धमकाकर जबरदस्ती बलात्कार किया एवं घटना के संबंध में किसी अन्य को बताने से जान से मारने की धमकी देना जुर्म स्वीकार किया। प्रकरण में प्रार्थिया को पीड़िता के तबियत ठीक नहीं होने से डॉक्टरी ईलाज के दौरान 5 माह की गर्भवती बताने पर हुआ। घटना की खुलासा हुआ, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रकरण के आरोपी भैरोलाल साहू पिता नोहर साहू, उम्र-29 साल, पता-थाना डोंगरगांव क्षेत्र का, जिला राजनांदगांव को अपराध धारा 376 (2) (एल) (एन), 450, 506 भादंवि के तहत गिरफ्तार कर मान. न्यायालय ज्युडिशियल रिमांड भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक कल्पना अंबादे, आरक्षक बिसराम वर्मा, गुलशन कंवर, राकेश कुमार साहू की विशेष भुमिका रही है।
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