राजनांदगांव। प्रार्थी विजय सिंग राजपूत पिता रूपसिंग राजपूत, उम्र 31 साल, साकिन शंकरपुर, बजरंग चौक, ओपी चिखली द्वारा चौकी चिखली हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मोहल्ले का सुनील चंदेल द्वारा बजरंग चौक, शंकरपुर चिखली के पास पुरानी रंजिश की बात को लेकर शराब के नशे में गाली-गलौज कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिया है। रिपोर्ट पर नवीन कानून के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामला जमानतीय होने से जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। आरोपी जमानत पर रिहा होने के प्रचात मोहल्ले में जाकर प्रार्थी एवं गवाहों को देख लेने का धमकी देकर वाद-विवाद कर रहा था। मौके पर पुलिस पार्टी पहंुचकर बदमाश को समझाने का प्रयास किया गया जो और मरने-मारने पर उतावला हो गया था। मोहल्ले में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उक्त बदमाश को प्रतिबंधक धारा 170, 126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्यवाही कर माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष पेशकर आदेषानुसार जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी चिखली प्रभारी उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, प्रधान आरक्षक सुनील कुमार वर्मा, समारू राम सर्पा, आरक्षक मनोज जैन का कार्य महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रहा।
(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)