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रायपुर. छत्तीसगढ़ के कर्जदार और अऋणी किसान अब 16 अगस्त तक कृषि, फसल और मौसम आधारित बागवानी बीमा का बीमा करा सकेंगे. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने स्वीकार्य कर लिया है. इसे हरेली का उपहार माना जा रहा है.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि पहले 31 जुलाई घोषित कर रखी थी. इसे बढा़कर अंतिम तिथि 16 अगस्त 2024 कर दी है।
प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को राहत मिलने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्जीवन मौसम आधारित बागवानी फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अंतिम तिथि को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा की थी. चर्चा उपरांत प्रस्ताव बनाकर केंद्र को दिल्ली भेजा गया था.
बताया जाता है कि राज्य में कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए अधिसूचना जारी कर किसानों के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक किया गया है. इसके लिए पूर्व में अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई थी.
राज्य सरकार के विशेष उद्देश्य से केंद्र सरकार ने फसल बीमा की अवधि को अब 16 अगस्त कर दिया है. राज्य के किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो-कुटकी, रागी फसल का बीमा करा सकते हैं.
किस जिले में कौन करेगा बीमा ?
शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार बेमेतरा,कोरिया बीजापुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, गरियाबंद, मोहला – मानपुर -अंबागढ़ चौकी, सक्ती और कांकेर जिले के लिए बजाज जनरल कंपनी लिमिटेड अधिकृत है.
राजनांदगाँव, धमतरी, कोरबा, जशपुर, नारायणुर, खैरागढ़ – छुईखदान – गंडई, महासमुंद, रायगढ़, सूरजपुर और कोंडागांव जिले के लिए एग्रीकल्चर कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अधिकृत है.
दुर्ग, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़ – चिरमिरी – भरतपुर, सुकमा, मुंगेली, सरगुजा, बलौदाबाजार – भाटापारा, बालोद, रायपुर, गौरेला – पेंड्रा – मरवारी जिले के लिए कार्गो जनरल कामर्स कंपनी लिमिटेड को बीमा की अनुमति दी गई है.
किसानों से अधिसूचित कंपनी लिमिटेड का बीमा आवेदन जारी किया गया है. जानकारी के लिए किसान क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या बैंक शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं.