नेशन अलर्ट/www.nationalert.in
बिलासपुर। प्रदेश के शालेय शिक्षा विभाग द्वारा लागू की गई नई गाइडलाइन का विरोध शुरू हो गया है। बीएड के छात्र अपनी मांग को लेकर याचिका के साथ कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि अंतिम आदेश तक नियुक्ति पर रोक लगाई जाए।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 12489 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने विगत दिनों एक गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक पहली से पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने शिक्षक का डीएलएफ होना जरूरी है।
इस गाइडलाइन में बीएड के कैंडिडेट्स चयन के मामले में दरकिनार किए गए थे। इस आधार पर इन दिनों नई भर्ती की जा रही है। 5772 पदों पर ही बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थी चुने जा सकते हैं। सहायक शिक्षक के 6 हजार से ज्यादा पद डीएलएफ के लिए एक तरह से आरक्षित हैं।
इसी का बीएड के विद्यार्थी व्यापक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस समय नौकरी के लिए विज्ञापन जारी किया गया था तब जो नियम तय किए गए थे उस आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिए। गाइडलाइन विज्ञापन जारी होने के बाद आई है।
अब जबकि गाइडलाइन के मुताबिक भर्ती की जा रही है तो हम बीएड के स्टूडेंट्स आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहां ? इसी मुद्दे को लेकर बीते दिनों इन विद्यार्थियों ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के अलावा अब यह याचिका लेकर प्रदेश के हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।