बिलासपुर।
हाईकोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट(नीट) में प्रवेश के लिए राज्य शासन की ओर से बनाए गए नियम पर रोक लगा दी है। इस नियम के अनुसार राज्य से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थी ही पीजी सीट के लिए पात्र किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने 2016 में देशभर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स पर प्रवेश के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट लिया था। एमसीआई ने केंद्र व प्रत्येक राज्य का कोटा निर्धारित किया है। परीक्षा होने के बाद राज्य शासन ने प्रवेश के लिए नया नियम बनाया। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ के किसी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने वाले अभ्यर्थी को ही राज्य के कोटे में प्रवेश दिया जाएगा।
दायर की थी याचिका
शासन के इस नियम के खिलाफ डॉ. पूजा बजाज सहित अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में कहा गया कि राज्य शासन को परीक्षा होने के बाद नए नियम बनाने का अधिकार नहीं है। इस नियम से छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिन्होंने अन्य राज्य से एमबीबीएस किया है वे पीजी में प्रवेश से वंचित हो जाएंगे।
नीट परीक्षा के उपरांत मैरिट लिस्ट जारी की गई है। प्रवेश के लिए काउंसिलिंग शेष है। याचिका में शासन के नियम पर रोक लगाने की मांग की गई। चीफ जस्टिस की डीबी ने सुनवाई बाद राज्य शासन के नियम पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।