क्रय विक्रय की रजिस्ट्री पर लगा प्रतिबंध
नेशन अलर्ट/राजनांदगांव।
समृद्धि विहार एवं समृद्धि कॉमर्शियल सेंटर पर छत्तीसगढ़ भूसंपदा विनायमक प्राधिकरण (रेरा) ने एक तरह से हथौड़ा चला दिया है। रेरा ने जिले के कलेक्टर को एक पत्र लिखा है जिसमें प्रश्नाधीन प्रोजेक्टस में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।
रेरा की रजिस्ट्रार डॉ. अनुप्रिया के हस्ताक्षर से यह पत्र 12 अगस्त 2022 को जारी हुआ था। इस पत्र की प्राप्ति कार्यालय कलेक्टर में 16 अगस्त 2022 को हुई। समृद्धि विहार एवं समृद्धि कॉमर्शियल सेंटर ग्राम मोहारा जिला राजनांदगांव के संबंध में रेरा द्वारा पारित अंतरिम आदेश का परिपालन कराने यह पत्र लिखा गया है।
प्रोजेक्टस के बैंक खाते भी प्रभावित
उक्त प्रोजेक्टस के बैंक खाते भी प्रभावित हो गए हैं। चार बिंदुओं पर जारी उक्त आदेश बताता है कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्टस में क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्रय विक्रय पर प्रतिबंध के संबंध में कलेक्टर व जिला पंजीयक जिला राजनांदगांव को पृथक से पत्र प्रेषित करने की जिम्मेदारी रेरा ने अपने रजिस्ट्रार को सौंपी है।
इसी तरह प्रोजेक्ट से जुड़े बैंक खातों से भी किसी भी तरह का आहरण प्रतिबंधित कर दिया गया है। रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में वह आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही साथ एक माह के भीतर प्रोजेक्ट में हुए विकास कार्य तथा विकास कार्य में व्यय की गई राशि को प्रमाणित करने हेतु प्रारुप तीन, चार व पांच में जानकारियां प्रस्तुत की जाएं।
स्थल निरीक्षण करेंगी रजिस्ट्रार
एक माह के भीतर प्रोजेक्टस में आबंटतियों से प्राप्त राशि, विक्रय किए गए भूखंडों की जानकारी सहित इकरारशुदा युनिट्स की जानकारी प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही रेरा ने अपने रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वह प्रोजेक्ट स्थल का निरीक्षण कर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इस आधार पर रजिस्ट्रार डॉ. अनुप्रिया मिश्रा ने जो पत्र कलेक्टर राजनांदगांव को प्रेषित किया है उस पत्र में उक्त प्रोजेक्ट अंतर्गत संपत्ति के क्रय विक्रय पर आगामी आदेश पर्यंत रोक लगाई गई है। उपरोक्त आदेश के परिपालन में समृद्धि विहार एवं समृद्धि कॉमर्शियल सेंटर, मोहारा प्रोजेक्ट अंतर्गत शेष प्लॉट अथवा मकान अथवा फ्लैटस की रजिस्ट्री आगामी आदेश पर्यंत तक न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
कौन – कौन हैं साझेदार
उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव के मोहारा में चल रहा समृद्धि विहार एवं समृद्धि कॉमर्शियल सेंटर प्रोजेक्ट का प्रकरण प्राधिकरण में चल रहा था। प्रकरण क्रमांक SM-PRO-2022-01669 पर उक्त अंतरिम आदेश दिनांक 08 अगस्त 2022 को पारित किया गया है।
अंतरिम आदेश के मुताबिक उक्त प्रोजेक्ट में प्रमोटर-प्राईम डेवलपर्स द्वारा निर्मल चोपड़ा, सतिंदर सिंह भाटिया, अनिल कुमार सुराना, राजेश चत्रथक, मिर्जा मुस्ताक बेग, धरमचंद भंसाली, प्रेमचंद बोथरा, अनुपम उपाध्याय पता जवाहर नगर जिला दुर्ग के विरुद्ध प्राधिकरण ने उक्त अंतरिम आदेश पारित किया है।