स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में संचालित गैर लाईसेंस क्लीनिक एवं दवाखानों पर दी गई दबिश

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राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में आज जिले के नर्सिंग होम एक्ट की टीम द्वारा शहर में संचालित गैर लाईसेंस क्लीनिकों एवं दवाखाना में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों की जांच एवं निर्देश तथा नर्सिंग होम एक्ट का पालन न करने पर क्लीनिक एवं दवाखाना बंद करने की चेतावनी दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नेतराम नवरतन, जिला नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट, औषधी निरीक्षक एवं टीम द्वारा आरोग्यम सुपरस्पेशिलिटि क्लीनिक सतनाम भवन के पास नया बस स्टैंड, राजेश लारिया (नवागांव), मॉ परमेश्वरी दवाखाना मोतिपुर आजाद चौक एलसी देवांगन, शर्मा क्लीनिक बसंतपुर शैलेष शर्मा, आस्था क्लीनिक बसंतपुर चन्द्रेश साहू, आर्शीवाद डेंटल क्लीनिक बसंतपुर डॉ. केयूरा जैन, होमोपैथिक क्लीनिक बसंतपुर डॉं. विशाल गंगवानी की जांच की गई। जांच के दौरान संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दी गई। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत क्लीनिक एवं दवाखाना बंद करने की कार्रवाई की जाएगी।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)