दोना पत्तल बनाने की मशीन बेचने एवं दोना पत्तल की कच्चा मटेरियल देकर बने दोना पत्तल को खरीदकर रकम देने की लालच देकर किया ग्रामीण से धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। आरोपी दीपक गिरी गोस्वामी के द्वारा दिनांक 20.09.2024 को प्रार्थी युवराज साहू से दोना पत्तल बनाने का मशीन विक्रय कराकर कच्चा माल देकर बनवाकर क्रय करने का लालच देकर कच्चा माल नहीं देना माल बनने पर खरीदी नहीं कर धोखाधड़ी कर 1,40,000 रूपये का नुकसान पहुंचाने पर प्रार्थी युवराज साहू पिता मन्नूलाल साहू, उम्र-39 साल, साकिन-मदनपुर, थाना-छुईखदान, जिला-केसीजी के रिपोर्ट पर आरोपी दीपक गिरी गोस्वामी पिता सुंदर गिरी गोस्वामी, उम्र-30 साल, साकिन-कोको, थाना-पिपरिया, जिला-कबीरधाम के विरूध्द थाना छुईखदान में दिनांक 02.02.2025 को अपराध क्रमांक 37/2025 धारा 318 (4) बीएनएस का अपराध पंजीबध्द किया गया था।
पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश कुमार गौतम, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना छुईखदान प्रभारी निरीक्षक शिवशंकर गेंदले के नेतृत्व में प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए विवेचना के दौरान सायबर सेल केसीजी की मदद से कॉल डिटेल एवं सीडीआर प्राप्त कर आज दिनांक 07.02.2025 को प्रकरण के आरोपी दीपक गिरी गोस्वामी पिता सुंदर गिरी गोस्वामी, उम्र-30 साल, साकिन-कोको, थाना-पिपरिया, जिला-कबीरधाम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जिसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार ज्यूडिशियल रिमांड पर सलोनी खैरागढ़ जेल भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक शिवशंकर गेंदले, सउनि टैलेश सिंह, प्रधान आरक्षक अख्तर बेग मिर्जा, कीर्तिलाल वर्मा, आरक्षक जयपाल कैवर्त्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
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