दैहिक शोषण कर जान से मारने की धमकी, आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा
राजनांदगांव। प्रार्थिया चौकी उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि प्रार्थिया बिहान समूह में काम करती है और समूह के काम से उनका राजनांदगांव आना-जाना होता है। प्रार्थिया का उनकी सहेली के जरिये आरोपी से जान-पहचान हुआ था, उसी समय एक-दूसरे से नंबर आदान-प्रदान कर बातचीत मोबाइल से होता था। दिनांक 30.04.2021 को प्रार्थिया समूह के काम से राजनांदगाव आयी थी, उसी दौरान आरोपी द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती अपने कार में बैठाकर अपने फैक्ट्री में ले जाकर जबरदस्ती शरीरिक संबंध बनाया और पीड़िता के द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी दिया और दिनांक 26.05.24 तक पीड़िता को धमकी देकर उनका शरीरिक शोषण करता रहा। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 19/25 धारा 376 (2) (द), 506 (इ) भादंवि कायम कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्ट दिनांक से आरोपी सकुनत से फरार था। घटना की जानकारी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के मार्गदर्शन पर चौकी प्रभारी निरीक्षक मनीष धुर्वे के नेतृत्व में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्काल चौकी एवं साइबर सेल की तकनीकी टीम गठित कर आरोपी का पता-तलाश किया जा रहा था। आरोपी राणा प्रवीण गजभिये पिता ओमप्रकाश गजभिये, उम्र-42 वर्ष, निवासी शांतिनगर, गली नंबर-5, वार्ड नंबर-11, चिखली, पुलिस चौकी-चिखली, थाना-कोतवाली को दिनांक 19.01.2025 को विधिवत् गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया, जो न्यायालय के आदेश से जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी सुकुलदैहान निरीक्षक मनीष धुर्वे, सउनि चंपेश ठाकुर, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र देशमुख, आरक्षक दिलीप साहू एवं साइबर सेल की तकनीकी टीम के स्टॉफ आरक्षक आदित्य ठाकुर एवं अमित सोनी की सराहनीय भूमिका रही।
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