एयर कंडीशनर की सप्लाई के नाम पर 45,20,000 रूपये का ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
राजनांदगांव। प्रार्थी मोहम्मद रहबद पिता स्व. मोहम्मद अख्तर खान, उम्र-43 साल, साकिन पुराना बस स्टैंड, अग्रसेन भवन के पास, कसाई पारा, राजनांदगांव द्वारा आरोपी मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ बंटी गर्ग पिता रामकुमार गर्ग, निवासी-सुभाष नगर, दुर्ग, जिला-दुर्ग के खिलाफ अपने आप को एयर कंडीशनर कंपनी का कर्मचारी बताकर एयर कंडीशनर की सप्लाई करने के नाम पर घटना दिनांक 21.10.2022 से 01.05.2023 के मध्य प्रार्थी से 45,20,000 रूपये लेकर एयर कंडीशनर की सप्लाई न कर ठगी करने संबंध आवेदन पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दिया था, जिसकी जांच पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 388/2023 धारा 420 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृृत्व में आरोपी के पतासाजी हेतु टीम गठित कर आरोपी के मोबाईल लोकेशन के आधार पर पतासाजी किया गया। आरोपी घटना बाद से लगातार फरार चल रहा था। सायबर तकनीकी के सहायत से मुखबीर की सूचना पर गुजरात टीम भेजकर आरोपी मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ बंटी गर्ग पिता रामकुमार गर्ग, उम्र-64 साल, साकिन-नयी मस्जिद के पास सुभाष नगर दुर्ग स्थायी पता थानपकना प्लाजा सिनेमा हाल के पास रांची झारखंड को घेराबंदी कर पकड़ा गया। राजनांदगांव लाकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया गया। प्रकरण में धारा 467, 468, 471 भादंवि समाहित कर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से आज दिनांक 17.01.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव मे दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, सउनि इसराफिल खान, प्रधान आरक्षक जी. सिरल कुमार, आरक्षक कुश बघेल एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।
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