सहाकारिता विभाग में क्लर्क एवं चपरासी का नौकरी लगाने फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
राजनांदगांव। प्रार्थी कमरूल हसन पिता महबूबल हसन, उम्र-59 वर्ष, निवासी-बख्तावर चाल, तुलसीपुर, राजनांदगांव द्वारा पुलिस अधीक्षक के समक्ष अनावेदक वसीम अहमद पिता मो. कादीर, निवासी-डोगरगांव एवं मोहसीन खान पिता अलीम खान, निवासी-छुरिया द्वारा दिनांक 22.06.2024 को इसके पुत्र को सहकारिता विभाग मानपुर मोहला में क्लर्क एवं चपरासी की नौकरी लगवाने एवं इसकी पुत्री तसलीम हसन को मनरेगा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 4,00,000 रूपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के संबंध में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जांच पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 627/24 धारा 318 (4), 3 (5) बीएनएस कायम कर विवेचना मे लिया गया। कायमी की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनांदगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के नेतृृत्व में आरोपी के पतासाजी हेतु टीम गठित कर आरोपी के निवास स्थान भेजकर मुखबीर की सूचना पर दोनों आरोपियों मोहसीन खान पिता अलीम खान, उम्र-33 साल, साकिन-वार्ड नंबर 6, अहमद भाई वार्ड, नगर पंचायत छुरिया, थाना-छुरिया, वसीम अहमद पिता कादिर अहमद, उम्र-32 साल, साकिन-वार्ड नंबर 04, गायत्री मंदिर के पास डोगरगांव, थाना-डोगरगांव को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ पर अपराध कबूल किया गया। प्रकरण में धारा 336, 338, 340, 3 (5) बीएनएस समाहित कर दिनांक 14.01.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव मे दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, प्रधान आरक्षक शंभूनाथ द्विवेदी, मिलन साहू, आरक्षक रूपेन्द्र वर्मा, महिला आरक्षक रेणुका राजपूत एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।
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