आरके नगर, कमला कालेज रोड, महेश नगर, बसंतपुर रोड, नेहरू नगर क्षेत्रों से पकड़े 9 मवेशी
राजनांदगांव। घुमंतु मवेशियों की धर पकड़ के तहत नगर निगम का मवेशी धर-पकड़ अभियान में निगम की टीम शहर के प्रमुख चौक-चौराहों में घुमंतु एवं बैठे मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में आज शहर के बाह्य प्रमुख मार्गो व चौक-चौराहों से ९ घुमंतु मवेशियों की धर-पकड़ की गयी।
उल्लेखनीय है कि कई पशु मालिकों द्वारा अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते है, जिससे मवेशी चौक-चौराहों में घुमते एवं बैठे रहते है, जिससे यातायात बाधित होती है एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, जो आमजनों के साथ ही पशुओं के लिये भी खतरनाक है। पशु मालिकों की सजगता से ही दुर्घटना से बचा जा सकता है। निगम द्वारा अब लापरवाह पशु पालकों के विरूद्ध पशुपालक पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने घुमंतु मवेशियों को पकड़ने टीम गठित किये है, गठित टीम चौक-चौराहों से घुमंतु मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में आज बाह्य प्रमुख मार्गो व चौक-चौराहों आरके नगर, कमला कालेज रोड, महेश नगर, बसंतपुर रोड व नेहरू नगर आदि क्षेत्रों से घुमंतु मवेशियों की धर-पकड के तहत ९ घुमंतु एवं बैठे मवेशियों को पकड़ा गया। मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में रखा जाता है एवं उन्हें छोड़ने पर ५७०-५७० रूपये संबंधित से अर्थदंड लेकर मवेशी छोडा जाता है।
चौक-चौराहों व सड़कों पर खुला घुमते पाये जाने पर पशुओं को नगर निगम के अमला द्वारा पकड़कर कांजी हाऊस में बंद कर नियमानुसार शुल्क व जुर्माना भुगतान करने के उपरांत ही मुक्त कर संबंधित पशु पालकों को सौपा जायेगा। निगम द्वारा अब लापरवाह पशु पालकों के विरूद्ध पशुपालक पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसके तहत वह प्रथम अपराध की दशा में जुर्माने से १० रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो ५० रूपये तक का हो सकेगा और द्वितीय या पश्चातवर्ती अपराध की दशा में जो पिछले अपराध किये जाने के ३ वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, जुर्माने से जो २५ रूपये कम नहीं होगा, जो १ सौ रूपये तक का दंड या कारावास जिसकी अवधि ३ माह तक की हो सकेगी अथवा दोनों दंडों से दंडित किया जायेगा।
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