जान से मारने की नियम से गर्दन पर टिकाया चाकू, पुलिस ने किया गिरफ्तार
राजनांदगांव। प्रार्थी गुलशन देवांगन पिता स्व. सोहन देवांगन, उम्र-22 वर्ष, साकिन-मानव मंदिर चौक, संजू मोबाईल के सामने, राजनांदगांव का थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27 दिसंबर 2024 को रात्रि मानव मंदिर चौक, संजू मोबाईल के सामने, राजनांदगांव में आरोपी चितेश उपाध्याय, निवासी-जमातपारा, राजनांदगांव द्वारा बिना कारण के मां-बहन की गंदी-गंदी अश्लील गाली-गलौच कर रहा था, जिसे गाली-गलौच करने से मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर बटनदार चाकू को निकाल कर इसके गर्दन में टिकाने लगा। बाहर खड़े लोग पकड़ने की कोशिश किया, जो वहां से भाग जाना बताया। रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 782/24 धारा 296, 351 (2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ के नेतृृत्व में आरोपी के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी चितेश उपाध्याय पिता दीपक उपाध्याय, उम्र-24 वर्ष, साकिन-गुरूद्वारा के पीछे, जमातपारा, थाना बसंतपुर को घेराबंदी कर पकड़े। पूछताछ पर अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी के कब्जे एक नग काले रंग का बटनदार धारदार चाकू जप्त कर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट समाहित किया जाकर दिनांक 28.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
आरोपी आदतन अपराधी है, इनके विरूद्व मारपीट, चाकूबाजी, गुंडागर्दी के मामले थाना बसंतपुर में दर्ज है, आरोपी थाना बसंतपुर का सूचीबद्व गुंडा बदमाश है, चाकू दिखाकर मारपीट कर आमजन में दहशत फैलाता है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक संजय बरेठ, प्रधान आरक्षक जी. सिरील कुमार, आरक्षक मणीशंकर कौशिक, भुनेश्वर जायसी एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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