नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की घोषणा, कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ली बैठक

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राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले में आदर्श आचरण संहित लागू होने के संबंध में रानीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह उपस्थित थी। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत के लिए आम निर्वाचन की घोषण आज कर दी है। कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में नगरीय निकाय अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव में महापौर एवं वार्ड पार्षद, नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ एवं नगर पंचायत डोंगरगांव, छुरिया तथा लाल बहादुर नगर में अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद पद के लिए आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसी तरह त्रिस्तरीय पंचायत अंतर्गत जिला पंचायत स्दस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच एवं पंच पदों के लिए आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषण कर दी गई है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत के लिए प्रथम चरण में जनपद पंचायत राजनांदगांव, द्वितीय चरण में जनपद पंचायत छुरिया एवं तृतीय चरण में जनपद पंचायत डोंगरगढ़ एवं डोंगरगांव में निर्वाचन कार्य संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम खेमलाल वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री हितेश्वरी बाघे, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिले के संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय हेतु 22 जनवरी 2025 को पूर्वान्ह 10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा 22 जनवरी 2025 से पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2025 को अपरान्ह 3 बजे तक है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 29 जनवरी 2025 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2025 अपरान्ह 3 बजे तक है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 31 जनवरी 2025 को अभ्यर्थिता के नाम वापसी के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय क्षेत्र में आवश्यकता होने पर मतदान 11 फरवरी 2025 को सुबह 8 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक संपन्न कराया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नगरीय निकाय हेतु मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 15 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से की जाएगी।
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए 27 जनवरी 2025 को सुबह10.30 बजे निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन तथा 27 जनवरी 2025 से पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2025 को अपरान्ह 3 बजे तक है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 4 फरवरी 2025 को पूर्वान्ह 10.30 बजे से की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2025 अपरान्ह 3 बजे तक है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 6 फरवरी 2025 अभ्यर्थिता नाम वापसी के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आबंटन किया जाएगा। मतदान (यदि आवश्यक हो) प्रथम चरण 17 फरवरी 2025, द्वितीय चरण 20 फरवरी 2025 एवं तृतीय चरण 23 फरवरी 2025 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा। मतदान केन्द्रों पर मतदान के पश्चात की जाने वाली मतगणना के लिए प्रथम चरण 17 फरवरी 2025, द्वितीय चरण 20 फरवरी 2025 एवं तृतीय चरण 23 फरवरी 2025 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संपन्न होगा। खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना (यदि आवश्यकता हो) प्रथम चरण 18 फरवरी 2025, द्वितीय चरण 21 फरवरी 2025 एवं तृतीय चरण 24 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से कराई जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत के मामले में खण्ड स्तर पर प्रथम चरण 19 फरवरी 2025, द्वितीय चरण 22 फरवरी 2025 एवं तृतीय चरण 25 फरवरी 2025 को सुबह 9 बजे से तथा जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला मुख्यालय पर प्रथम चरण 20 फरवरी 2025, द्वितीय चरण 23 फरवरी 2025 एवं तृतीय चरण 25 फरवरी 2025 को सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।
कलेक्टर श्री अग्रवाल ने कहा कि केवल नगरीय निकाय हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रानिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है। नगरीय निकाय में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है। मतदान हेतु मतदान मशीन तैयार करते समय भी रैंडम रूप से चयनित मतदान मशीनों पर मॉक पोल कराया जाएगा। सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया का अवलोकन उपस्थित रहकर कर सकते है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मत पत्रों के माध्यम से कराया जाएगा। जिला स्तर पर निर्वाचन संबंधित शिकायत दूरभाष कमांक 07744-220557 के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है। जिले में अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 93 है। निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक नॉन बॉयो डिग्रेडेबल मटेरियल प्रतिबंधित रहेगा। निर्वाचन की घोषणा के दिन से परिणाम की घोषणा तक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रचार-प्रसार बंद रहेंगे।

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