राजनांदगांव। प्रार्थी दिनांक 29.12.2024 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह अपने गांव में घुम रहा था, तब गांव के देवकुमार उइके प्रार्थी को शराब लेने के लिये पैसे देकर भेजा था। शराब लाने में देरी हो गया, तो देवकुमार ने मां-बहन की अश्लील गाली-गुप्तार कर जान से मारने की धमकी देकर शराब के बोतल से फेंककर मारा, जिससे प्रार्थी के गाल में चोट लगने से घायल हुआ है। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल से उपचार मुलाहिजा कराया गया जो डॉक्टर साहब द्वारा धारदार वस्तु से चोट आना लेख करने पर प्रकरण में विधिसम्मत धारा जोड़ी गई।
मामले की गंभीरता अनुसार दुरभाष के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया था। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व पुलिस अनुविभागीय अधिकरी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के मार्गदर्शन में चौकी चिचोला पुलिस टीम द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी कर दबिश दिया गया, जो आरोपी गांव मे छीपे होने की सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर आरोपी देवकुमार उईके पिता स्व. राधेश्याम उईके, उम्र-32 साल, पता-ग्राम उरईडबरी, पुलिस चौकी चिचोला, थाना-छुरिया, जिला राजनांदगांव को पकड़ा गया। कड़ाई से पुछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त धारदार टूटा हुआ शराब की बोतल को जप्त किया गया। बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
इसी प्रकार माननीय न्यायालय दुर्ग से जारी 2 गिरफ्तारी वारंट को तामिल कर 1 वारंटी घनश्याम लहरे, 2 वारंटी नवीन कुमार साहू को मय वारंट के माननीय न्यायालय दुर्ग के समक्ष पेश किया गया।
उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उनि नरेश कुमार बंजारे, उनि सुमेन्द्र खरे, सउनि मो. शरीफुद्दीन शेख, नंद कुमार फरदिया, प्रधान आरक्षक धर्मेंद्र साहू, संजय चौधरी, आरक्षक दिलीप बांधे एवं चौकी चिचोला स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा है।
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