राजनांदगांव। दिनांक 27 दिसंबर 2024 को प्रार्थियां रीतिका बांसफोड़ पिता राजेश बांसफोड़, उम्र 22 वर्ष, साकिन-बालाजी चौक, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी, रायपुर, थाना-खमतराई, जिला-रायपुर थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि नया बस स्टैंड, राजनांदगांव में स्वीपर मोहल्ला के पास दीपक तिवारी का पान ठेला है, जहां दिनांक 26 दिसंबर 2024 को इसका भाई कृष्णा बांसफोड़ उधारी में गुटखा मांगा, जो उधारी में देने से मना करने पर दोनों के बीच बहस हुआ था। दिनांक 27 दिसंबर 2024 को 15ः00 बजे दीपक तिवारी अपने पान ठेला में ड्रिंक कर रहा था, जिसे इसका भाई कृष्णा बांसफोड़ देखकर हमारे मोहल्ले में ठेला खोलकर ड्रिंक कर रहा है, बोलने पर दीपक तिवारी अपने भाई आशीष तिवारी को बुला लिया और कल हुए बहस को लेकर बांस क डंडा से मारते हुए घसीटकर सुलभ के पास ले गया और जान से मारने की नियत से दीपक तिवारी ने चाकू से इसके भाई कृष्णा के पेट में मारकर प्राणघातक हमला किया, तब इसका भाई मनीष बांफोड़ छुड़ाया, यदि नहीं छुड़ाता तो और चाकू मार कर जान से खत्म कर देते। कृष्णा बांसफोड़ को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पेंड्री में भर्ती कराना बतायी। रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 780/24 धारा 296, 109, 3 (5) भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया। कायमी से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ के नेतृृत्व में आरोपियों के पतासाजी हेतु तत्काल टीम गठित कर मुखबिर की सूचना पर आरोपी दीपक तिवारी पिता राम मिलन तिवारी, उम्र-35 वर्ष, साकिन-प्रायमरी स्कूल के पास, राम नगर, मोतीपुर, ओपी चिखली एवं आशीष तिवारी पिता राम मिलन तिवारी, उम्र 30 वर्ष, साकिन-प्रायमरी स्कूल के पास, राम नगर, मोतीपुर, ओपी-चिखली को घेराबंदी कर पकड़े। पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार चाकू एवं बांस का डंडा तथा एक स्कूटी क्रमांक सीजी 08-बीबी 6643 को पेश करने पर जप्त किया जाकर दोनों आरोपियों को दिनांक 28 दिसंबर 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। माननीय न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
प्रकरण के मुख्य आरोपी दीपक तिवारी आदतन अपराधी है, इसके विरूद्व पुलिस चौकी चिखली, राजनांदगांव में लड़ाई-झगड़ा, मारपीट के अपराधिक मामले दर्ज है तथा प्रतिबंधक धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक संजय बरेठ, उप निरीक्षक धनीराम नारंगे, प्रधान आरक्षक चालक मिलन साहू, आरक्षक रंजीत चौरसिया, रूपेन्द्र वर्मा, कुश बघेल, भुनेश्वर जायसी एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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