2 करोड़ 2 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार

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राजनांदगांव। आवेदक इन्द्र कुमार अदानी के शिकायत पर अनावेदकगण के विरूध अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। विवेचना में पाया गया कि फगुवाराम गणेशराम ने पक्का इकरारनामा को शून्य कराये बिना पटवारी हल्का नंबर 27 (1) खसरा नं 152/1 रकबा 1 डिसमील, (2) खसरा नंबर 154/1 रकबा 10 डिसमील, (3) खसरा नंबर 154/2 रकबा 9 डिसमीन, (4) खसरा नबर 145/2 रकबा 1.50 एकड़, (5) खसरा नंबर 145/3 रकबा 45 डिसमील कुल रकबा 2.11 एकड़ जमीन को तृतीय पक्ष को आवेदक के जानकारी एवं ज्ञान के बिना तथ्यों को बेईमानी से छुपाते हुये श्रीमती लता गोलछा, उम्र-47 साल, धर्मपत्नि मनोज गोलछा, जाति-जैन, मकान नंबर-443, वार्ड नंबर-31, महावीर वार्ड, सदर बाजार, राजनांदगांव को दिनांक 16.01.2023 को बिकी कर दिया। इसी प्रकार परसराम, हरिशंकर, दादूराम सोनकर छल करने के लिए पटवारी हल्का नंबर 27, खसरा नंबर 145/4 रकबा 1.50 एकड़ भूमि को छत्तीसगढ़ सोनकर समाज, नंदई, राजनांदगांव को दान में देने के लिए आम सूचना पेपर में प्रकाशित करवाया, जिस पर आवेदन ने आपत्ति दर्ज करवाया है। इस प्रकार शिकायत जांच पर अनावेदकगण, हरिशंकर सोनकर, फगुवाराम सोनकर, गणेशराम सोनकर, दादूराम सोनकर, परसराम सोनकर ने एक राय होकर छल करने की नियत से योजनाबद्ध तरीके से आवेदक इन्द्र कुमार अदानी से दो करोड़ दो लाख रूपया कपटपूर्वक बेईमानी से आरोपीगण एक परिवार के सदस्य होकर अपराधिक षड्यंत्र रचकर एग्रीमेंट कराये और एग्रीमेंट शुदा जमीन को रजिस्ट्री न कर उक्त जमीन को श्रीमती लता गोलछा को बिक्री कर दिये तथा शेष जमीन को दान मे देने के लिए ईस्ताहार प्रकाशन किये। अपराध से बचने के लिए जब इन्हें ज्ञात हुआ की क्रेता आवेदक इंद्र कुमार अस्पताल में है, तो रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से सूचना दिये, ताकि उक्त कृत्य से बच सके। आरोपीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर एक राय होकर अपराधिक षड्यंत्र रचकर अपराध घटित कराना पाये जाने से धारा 120 बी भादंवि जोडी गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु जिले के कप्तान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदशन में थाना प्रभारी बसंतपुर सत्यनारायण देवांगन द्वारा आरोपीगण की पता-तलाश हेतु टीम गठित कर आरोपी हरि शंकर सोनकर उर्फ झारराय पिता परस राम सोनकर, उम्र 60 वर्ष, निवासी-बसंतपुर महामाया चौक, बसंतपुर, राजनांदगांव को पुलिस हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया, जिसने अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, बी-9 पेट्रोलिंग आरक्षक प्रवीण मेश्राम की भूमिका सराहनीय रही।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)