राजनांदगांव। प्रकरण सदर में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 15.09.2024 को प्रार्थी जब अपनी ड्यूटी करके अपनी पत्नी को लेने ट¸ेडेसरा जा रहा था कि अंजोरा बाइपास के पास एक मोटर सायकिल से 2 व्यक्ति प्रार्थी का पीछा करते हुए ग्राम टेड़ेसरा के पहले प्रार्थी को रोककर, डराने-धमकाने लगे और प्रार्थी का मोबाईल छीन कर अपने एक और साथी को बुलाकर कर प्रार्थी को अपने मोटर सायकिल में बैठाकर ग्राम ट¸ेडेसरा भट्ठी की ओर खाली जगह में ले जाकर जान से मारने की धमकी देकर हाथ-झापड़ से मारपीट कर प्रार्थी से उसका फोन पे का पासवर्ड पूछकर कर किसी व्यक्ति से क्यूआर कोड मंगवाया और प्रार्थी के फोन से एक लाख रूपये ट्रांसफर कर लिया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सोमनी में अपराध क्रमांक 223/2024 धारा 309 (4), 3 (5) बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया। मामला लूट से संबंधित गंभीर अपराध का होने से प्रकरण की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को मोबाईल फोन के माध्यम से दिया गया। बाद पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में आरोपी पता-तलाश हेतु थाना सोमनी पुलिस की टीम गठित कर विवेचना दौरान प्रार्थी से पूछताछ कर बताए गए बयान के आधार पर सायबर सेल, राजनांदगांव के तकनीकी सहयोग से आरोपीगण सूरज कुमार वर्मा पिता स्व. तेजलाल वर्मा, उम्र-26 साल, निवासी ग्राम कुरूभाठा, थाना डोंगरगढ़¸, राजेश गोड़ पिता खन्ना गोड़, उम्र 21 साल, निवासी ग्राम टेड़ेसरा, शांति चौक के पीछे, थाना सोमनी, तारकेश्वर सिंह पिता रमेश कुमार, उम्र 34 साल, निवासी-ग्राम तिलई, पुलिस चौकी चिखली, थाना-कोतवाली को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर बताए कि दिनांक 15.09.2024 को अंजोरा दुर्ग मोड के पास एक व्यक्ति जो मोटर सायकिल से राजनांदगांव की ओर जा रहा था, उसे रूकवाए व उसे अपने मोटर सायकिल में बैठाकर ग्राम टेड़ेसरा भट्ठी रोड में सूनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाईल छीनकर डरा-धमका कर उसका फोन पे का पासवर्ड पूछकर कर उसके फोन पे को चेक करने पर उसमें 2 लाख रूपये से ज्यादा पैसा था, तब अपने पहचान के पूना के रहने वाले दोस्त किशन से उसका क्यूआर कोड मांग कर प्रार्थी के फोन पे से 70,000 एवं 30,000 रूपये कर दो बार में कुल 1 लाख रूपये ट्रांसफर किये है। आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकिल कीमती 20000 रूपये एवं लूट की रकम में नगद 30000 रूपये जप्त किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, उनि जलालुद्दीन खान, प्रधान आरक्षक डूलेश्वर साहू, आरक्षक सहबाज सिद्धिकी, क्षत्रपाल वर्मा एवं स्टाफ थाना सोमनी एवं सायबर राजनांदगांव से आरक्षक आदित्य सिंह का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
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