मोहला। जिला के खड़गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत शौच के लिए जंगल गई नाबालिक के साथ जबरदस्ती अनाचार करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिक का जंगल तक पीछा किया और डरा-धमका कर पीड़िता के साथ जबरदस्ती अनाचार किया। घटना तीन नवंबर की बताई जा रही है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार नाबालिक पीड़िता अपने अभिभावकों के साथ 5 नवंबर को थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई कि 3 नवंबर लगभग 9.30 बजे अपने पापा को खाना दी, उसके बाद वह शौच करने के लिए तेंदू डोंगरी जंगल गई थी और लगभग 9.30 बजे से 10.30 बजे के बीच में गांव का सुनील नेताम पीड़िता नाबालिक है, यह जानते हुए भी उसका पीछा करते हुए उसके पास आया और हाथ को पकड़ने लगा, पीड़िता ने मना किया। आरोपी ने जबरदस्ती अनाचार किया और धमकी दी कि यदि किसी को बतायेगी तो उसे जान से मार देगा। डरी-सहमी पीड़िता ने घटना के बारे में दूसरे दिन शाम लगभग 6 बजे अपने घर वालों को बताया। पीड़िता की लिखित शिकायत पर थाना खडगांव में अपराध क्रमांक 76/2024 धारा 65, 351 (3) बीएनएस, 04 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामला की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षके वायपी सिंह के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर, एसडीओपी मानपुर मयंक तिवारी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी खडगांव उप निरीक्षक गणेश यादव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित किया गया। आरोपी सुनील कुमार नेताम पिता नीरन नेताम, उम्र 24 साल, साकिन थाना खडगांव को पकड़कर पूछताछ करने पर नाबालिक पीडिता को धमकी देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण करना स्वीकार किया गया है, जिसे गुरुवार को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) न्यायालय राजनांदगांव में ज्यु. रिमांड मांगने पेश किया गया।
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