मोहला। दिनांक 04.11.2024 को थाना गोटाटोला क्षेत्रांतर्गत की पीड़िता-प्रार्थीया ने थाना खड़गांव में हाजिर आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि अनावेदक हंस कुमार उर्फ प्रदीप ताम्रकार पिता भादू राम ताम्रकार, उम्र 19 साल, साकिन-उसमाल, थाना-खडगांव, जिला-मोहला-मापरु-अं. चौकी के द्वारा घटना दिनांक 01.11.2024 को रात्रि में लगभग 10-11 बजे फोन कर धमकी दिया कि अगर तुम मिलने नहीं आयेगी तो मै तुम्हारी मां-पापा को जान से मार दूंगा, जिससे पीड़िता डर गई और फिर अनावेदक हंस कुमार उर्फ प्रदीप ताम्रकार अपने मोटर सायकिल से पीड़िता को उसके गांव से बैठाकर ग्राम उसमाल तालाब के किनारे जंगल में ले जाकर धमकी देकर जबरदस्ती अनाचार किया और घटना के बारे में किसी को बतायेगी तो मैं गुंडा बुलाकर तुम्हारी मां-पापा को खत्म कर दूंगा बोला और फिर पीड़िता को वापस उसके ग्राम छोड़ दिया। पीड़िता की लिखित शिकायत पर अपराध क्रमांक 75/2024 धारा 64, 351 (3) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
मामला गंभीर होने से पुलिस अधीक्षक वायपी सिंह के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयंक गुर्जर, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मानपुर मयंक तिवारी के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी खडगांव उप निरीक्षक गणेश यादव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी हेतु टीम गठित किया गया। ग्राम उसमाल में आरोपी के सकुनत में दबिश देकर आरोपी हंस कुमार उर्फ प्रदीप ताम्रकार पिता भादू राम ताम्रकार, उम्र 19 साल, साकिन उसमाल, थाना-खडगांव, जिला-मोहला-मानपुर-अं. चौकी को बरामद कर अभिरक्षा में लेकर थाना आया, जिसे पूछताछ करने पर घटना दिनांक को पीड़िता को धमकी देकर जबरदस्ती दैहिक शोषण करना स्वीकार करने पर दिनांक 05.11.2024 के 12 बजे गिरफ्तार कर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अं. चौकी ज्यु. रिमांड चाहने पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में आरोपी की पतासाजी हेतु थाना प्रभारी उप निरीक्षक गणेश यादव, सहायक उप निरीक्षक गंगसाय किरंगे, सहायक उप निरीक्षक जगमोहन कुंजाम, प्रधान आरक्षक रमेश कोरेटी, अनुप कुमार, आरक्षक संतोष ठाकुर, गजेन्द्र देवांगन, तोरन केरामे, महिला आरक्षक रमशीला दुग्गा एवं देवकी देवागन की सराहनीय भूमिका रही।
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